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Haryana हरियाणा: 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की से रेप के पांच साल पुराने मामले में, पलवल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील कुमार की स्पेशल POCSO कोर्ट ने आरोपी को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो एक साल की अतिरिक्त सज़ा होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।
जानकारी के अनुसार, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली साढ़े 15 साल की एक लड़की से बल्लभगढ़ के रहने वाले संजीव नाम के एक युवक ने दूसरी लड़की की मदद से दोस्ती की। उसके बहकावे में आकर पीड़िता 3 फरवरी, 2021 की सुबह अपना आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से निकल गई। इसके बाद उसने कोर्ट मैरिज के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया। उस समय करीब 22 साल के संजीव ने फरीदाबाद कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए याचिका दायर की।
कोर्ट से जानकारी मिलने के बाद, पलवल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लड़की के लापता होने की रिपोर्ट पलवल सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जांच के दौरान, पुलिस ने साबित किया कि शादी के डॉक्यूमेंट्स जाली थे और आरोपी बिट्टू के बेटे संजीव को गिरफ्तार कर लिया।इसके बाद, चार्जशीट, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, बयान और सभी सबूतों और गवाहों (जिसमें अपहरण, रेप, और जाली डोमिसाइल और आधार कार्ड बनाने के आरोप शामिल हैं) के आधार पर, आरोपी को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। पीड़िता की मां और उनकी लीगल टीम, उनाक पाल बैसला एंड एसोसिएट्स ने इस फैसले को अच्छा बताया है।
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