हरियाणा
Haryana के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य भर में आवारा कुत्तों और मवेशियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए
Gulabi Jagat
28 Nov 2025 11:17 PM IST

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Chandigarh: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, नगर निकायों और जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे 11 अगस्त, 22 अगस्त और 7 नवंबर को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तत्काल और सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जो आवारा कुत्तों, आवारा पशुओं के प्रबंधन और राजमार्गों और सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा से संबंधित हैं। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई, तीव्र अनुपालन और कठोर क्षेत्रीय निगरानी आवश्यक है।
उन्होंने विभागों से आग्रह किया कि वे पशु कल्याण मानकों को बनाए रखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सटीकता, करुणा और पूर्ण जवाबदेही के साथ काम करें। नगर निकायों और ग्रामीण स्थानीय प्राधिकारियों को सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों और कम से कम 5,000 कुत्तों को रखने की क्षमता से लैस बड़ी क्षमता वाले कुत्ता आश्रयों को चालू करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव ने दोहराया कि नसबंदी, टीकाकरण, टैगिंग और नियमित पशु चिकित्सा देखभाल को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित किया जाना चाहिए, और पर्याप्त पकड़ने वाली टीमें और डिजिटल रिकॉर्ड रखने की प्रणाली अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला और स्थानीय निकाय आवारा कुत्तों, कुत्तों के काटने, बचाव कार्यों और परित्यक्त पशुओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन स्थापित करेंगे। आवारा पशुओं के साथ ज़िम्मेदारी से पेश आने को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता पहल भी की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, नगरपालिकाएं प्रत्येक वार्ड में समर्पित आहार क्षेत्र निर्धारित करेंगी तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ आहार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पशु कल्याण संगठनों के साथ सहयोग करेंगी।
बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय राजमार्गों , राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को हटाना था। एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), परिवहन, नगर निकायों और पशुपालन विभाग सहित सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, मवेशियों को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उन्हें पशु चिकित्सा देखभाल, भोजन और पानी से सुसज्जित पंजीकृत गौशालाओं या पशु आश्रयों तक पहुँचाने के लिए निरंतर संयुक्त अभियान चलाएँ।
मवेशियों की पहचान, उन्हें पकड़ने, परिवहन, उपचार और आवास के लिए जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए एक राज्यव्यापी तंत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सभी प्राधिकारियों को पुलिस स्टेशनों और जिला नियंत्रण कक्षों से जुड़ी चौबीसों घंटे राजमार्ग गश्ती टीमें तैनात करने के लिए कहा गया है, तथा वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग के लिए राजमार्गों पर हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने को कहा गया है।
इसके अलावा, उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों, डिपो और रेलवे स्टेशनों की पहचान में तेजी लाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिसर को बाड़, कार्यात्मक द्वार और आवश्यक संरचनात्मक सुरक्षा उपायों से सुरक्षित किया जाए।
शहरी स्थानीय निकाय आयुक्त एवं सचिव, विकास गुप्ता ने निर्देश दिया कि प्रत्येक संस्थान में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ। अस्पतालों को एंटी-रेबीज टीकों और इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि स्कूलों में पशु व्यवहार और प्राथमिक उपचार पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएँगे।
खेल स्टेडियमों में समर्पित कर्मियों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाएगी, तथा रेलवे और परिवहन सुविधाओं में पशुओं के निवास को हतोत्साहित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा।
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