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Chandigarh चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2016 में 4 लाख से अधिक फर्जी छात्रों के दाखिले और उनके लिए निर्धारित धन की कथित हेराफेरी के संबंध में मामला दर्ज किया है।जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर, 2019 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि जांच के लिए भारी जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है और जांच राज्य पुलिस को दी जानी चाहिए। हालांकि, पिछले हफ्ते सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जब शीर्ष अदालत ने हाल ही में सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मामला 2015 का है जब अतिथि शिक्षकों के एक समूह - प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों - ने उन्हें जारी किए गए बर्खास्तगी नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय को राज्य के वकील से पता चला कि 2016 के ऑडिट में एक विसंगति पाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि रिपोर्ट किए गए 22 लाख छात्रों में से केवल 18 लाख ही स्कूलों में वास्तव में नामांकित थे, जो दर्शाता है कि लगभग 4 लाख दाखिले कथित रूप से फर्जी थे। कथित विसंगति ने शिक्षकों की भर्ती को भी प्रभावित किया।अदालत को यह भी पता चला कि पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूल और मध्याह्न भोजन योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नकद और वस्तुगत लाभ दिए जा रहे थे। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने राज्य सतर्कता ब्यूरो (वीबी) को 4 लाख "अस्तित्वहीन" छात्रों के लिए इस तरह के धन के संदिग्ध गबन की जांच करने का आदेश दिया।हालांकि, भले ही वीबी ने राज्य में सात एफआईआर की सिफारिश की हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने 2019 के आदेश में पाया कि उसकी जांच सुस्त थी और उसने इसे शीघ्र जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया, वीबी को सभी प्रासंगिक दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए कहा।वीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान यह भी पाया था कि धन के कथित गबन में राज्य भर के स्कूल प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी शामिल थे।
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Harrison
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