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Haryana ने एमएसएमई विभाग की 17 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया

Mohammed Raziq
27 March 2025 2:47 PM IST
Haryana ने एमएसएमई विभाग की 17 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया
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हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के अंतर्गत आने वाली 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाकर उनकी डिलीवरी के लिए एक निश्चित समय-सीमा सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त, समयबद्ध सेवा वितरण की सुविधा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है।
इस आशय की अधिसूचना मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई है। सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब शामिल एमएसएमई सेवाओं में मंडी विकास सहायता, परीक्षण उपकरण सहायता योजना, क्रेडिट रेटिंग योजना, ऊर्जा लेखा परीक्षा योजना, पर्यावरण अनुपालन के लिए सहायता, क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी योजना, सुरक्षा लेखा परीक्षा योजना, जल लेखा परीक्षा योजना, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता योजना, स्टांप ड्यूटी रिफंड योजना, बिजली शुल्क/ओपन एक्सेस चार्ज छूट, माल ढुलाई सहायता अनुदान योजना, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए सहायता, मूल्य वर्धित कर/राज्य माल और सेवा कर पर निवेश सब्सिडी और पेटेंट पंजीकरण योजना शामिल हैं। इन सभी सेवाओं और योजनाओं के लिए, अनुमोदन पत्र जारी करने के लिए 45 दिन, मंजूरी पत्र के लिए सात दिन और संवितरण के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
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