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Haryana हरियाणा: जैन समुदाय के पर्व "पर्यूषण पर्व" के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने नगर निकायों से मांस की बिक्री बंद करने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों से पर्यूषण पर्व के दौरान राज्य के सभी बूचड़खानों में मांस की बिक्री बंद करने को कहा है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि इस वर्ष पर्यूषण पर्व 20 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है।
महानिदेशालय की ओर से एक संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, "मुझे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप नगर निगम सीमा में आने वाले सभी बूचड़खानों को 20 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक पर्यूषण पर्व के दौरान शाकाहारी जीवन शैली अपनाने की अपील जारी करें।" आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बूचड़खानों से 20 से 28 अगस्त तक मांस न बेचने की अपील की गई है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि वह समुदाय की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें (समुदाय को) यह अधिकार कहाँ से (किस वैधानिक प्रावधान से) मिला कि वे बूचड़खानों को 10 दिनों के लिए बंद करने की मांग करें। याचिकाओं में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त द्वारा 14 अगस्त को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें बूचड़खानों को केवल दो दिनों के लिए बंद करने की अनुमति दी गई थी। आयुक्त ने तर्क दिया था कि शहर में जैन समुदाय की आबादी कम है। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय 20 से 27 अगस्त तक और श्वेतांबर संप्रदाय 21 से 28 अगस्त तक पर्यूषण पर्व मनाएगा।
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