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Haryana हरियाणा: बंदूक की नोक पर मोबाइल फोन छीनने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई, 2020 को एक व्यक्ति ने उद्योग विहार थाने में शिकायत दी थी कि जिले के डूंडाहेड़ा गाँव के राम चौक पर एक अज्ञात बाइक सवार ने उस पर पिस्तौल तानकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर राजस्थान के अलवर निवासी आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत सबूतों और गवाहों से उसके खिलाफ आरोपों को पुष्ट पाया और अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 34 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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