Haryana ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत पशुपालन सेवाओं में संशोधन किया

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने हरियाणा राइट टू सर्विस (RTS) एक्ट, 2014 के तहत जारी अपने 31 दिसंबर, 2021 के नोटिफिकेशन में बदलाव किया है। इसमें एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट की तीन सर्विसेज़ को बदला गया है और दो नई सर्विसेज़ जोड़ी गई हैं, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और टाइम पर डिलीवरी पक्की हो सके।
इस बारे में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
बदले हुए नियमों के तहत, देसी जानवरों (देसी गायों) के बचाव और विकास से जुड़ी सर्विसेज़ और मुर्राह डेवलपमेंट स्कीम अब 180 दिनों के अंदर दी जाएंगी। हाई-टेक डेयरी यूनिट्स लगाने और पशुधन यूनिट्स के ज़रिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रोज़गार वाली स्कीम्स के लिए 100 दिनों की टाइम लिमिट तय की गई है।
दो नई सर्विसेज़ भी नोटिफाई की गई हैं। इनमें सुअर, भेड़ और बकरी यूनिट्स लगाने के लिए एक आम रोज़गार स्कीम शामिल है, जो 100 दिनों के अंदर दी जाएगी, और बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स लगाने के लिए एक स्कीम है, जिसकी टाइमलाइन 60 दिन है। सभी सर्विसेज़ टारगेट की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।
संबंधित जिले के सब-डिविजनल ऑफिसर, एनिमल हसबैंड्री और डेयरी को सक्षम अथॉरिटी बनाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर, एनिमल हसबैंड्री और डेयरी/इंटेंसिव लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फर्स्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, जबकि डायरेक्टरेट लेवल पर क्रेडिट प्लानिंग ऑफिसर/जॉइंट डायरेक्टर (प्लानिंग) को अपील अथॉरिटी बनाया गया है।





