हरियाणा
Haryana : 26 साल की कानूनी कार्यवाही के बाद 3 महीने की सजा हाईकोर्ट ने व्यक्ति को जेल की सजा से बख्शा
Mohammed Raziq
12 April 2025 1:45 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 26 साल की कानूनी कार्यवाही के बाद किसी व्यक्ति को जेल भेजना न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। उसकी सजा को पहले से हिरासत में बिताए गए समय तक कम करते हुए, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि "शीघ्र और त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत सबसे मूल्यवान और पोषित अधिकारों में से एक है" यह फैसला आरोपी दुकानदार द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर आया, जो 1999 में उस समय सिर्फ 27 वर्ष का था जब उससे खरीदी गई दाल के नमूने में रंग पाया गया था। उसे 2007 में हिसार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी ठहराया और 500 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। 2010 में उसकी अपील खारिज कर दी गई। फिर उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसी वर्ष पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया और उसकी सजा पर रोक लगा दी। लेकिन भारी लंबित मामलों के कारण, मामला 15 साल से अधिक समय तक अनसुना रहा। अब 53 वर्षीय, उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सलिल बाली ने उच्च न्यायालय में किया। मामला आखिरकार न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने 1999 में अपराध की तारीख से लेकर अंतिम सुनवाई तक कुल 26 वर्षों की देरी को ध्यान में रखा।
अदालत ने कहा: “पिछले 26 वर्षों से याचिकाकर्ता के सिर पर दोषसिद्धि की तलवार लटक रही थी। यह कहना आसान है कि लगभग पूरे समय याचिकाकर्ता जमानत पर था, लेकिन कोई उस पीड़ा और आघात की कल्पना नहीं कर सकता, जिसका सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसकी दोषसिद्धि अदालत द्वारा दर्ज की गई हो।”
पीठ ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे या कार्यवाही में देरी करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि देरी पूरी तरह से लंबित मामलों के कारण हुई। न्यायमूर्ति गुप्ता ने जोर देकर कहा: “उनकी अपील 2010 में खारिज कर दी गई थी। 2010 में इस अदालत द्वारा वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने के बाद, बड़ी संख्या में लंबित मामलों के कारण, फ़ाइल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सका और जब इसे अब 2025 में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो इसे स्वीकार किए जाने की तारीख से लगभग 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं।” सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस गुप्ता ने दोहराया कि त्वरित सुनवाई महज एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। सजा में संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अब और कारावास की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। हालांकि, जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चार सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
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