हरियाणा

Haryana : प्रशासन ने पानीपत में बाल विवाह और घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया

SANTOSI TANDI
8 Dec 2024 9:28 AM GMT
Haryana : प्रशासन ने पानीपत में बाल विवाह और घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया
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हरियाणा Haryana : महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह, लैंगिक हिंसा और घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने (पोक्सो) अधिनियम की बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ‘लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिन की सक्रियता’ के तहत 16 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि अभियान 25 नवंबर से शुरू हुआ है और 10 दिसंबर तक चलेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पानीपत में बाल विवाह के संबंध में कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 23 ऐसी शादियां रोकी गईं जबकि
अन्य फर्जी पाई गईं। 2021-22 में कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 37 शादियां रोकी गईं। 2022-23 में कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 25 शादियां रोकी गई हैं। वर्ष 2023-24 में बाल विवाह के बारे में कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 21 को रोका गया, जबकि पांच शिकायतें फर्जी पाई गईं। वर्ष 2024-25 में बाल विवाह के बारे में अब तक कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 25 को रोका गया। बाल विवाह की बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक दोनों), विकास, स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा के अधिकारों को बाधित करता है। उन्होंने कहा कि इसके कारण अक्सर कम उम्र में मां बनना, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच खराब होना और घरेलू, शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता कम होती है।
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