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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक प्रदायों अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिए हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन नियोजन (एम्प्लॉयमेंट) को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 3 के खण्ड (ii) के अधीन प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन आने वाले नियोजनों (एम्प्लॉयमेंट) पर लागू होगा।
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