हरियाणा
Haryana में 5 पीडब्ल्यूडी सेवाएं अब सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत
Mohammed Raziq
7 Jun 2025 1:20 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी बीएंडआर) की विभिन्न सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाकर उनके वितरण की समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएंडएच) के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य राजमार्ग या अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकास के लिए मंजूरी के लिए 40 दिन की समय-सीमा तय की गई है। प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन बिछाने के अधिकार और संचार अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी संबंधित स्थापना के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) की अनुमति के लिए भी 40 दिन की समय-सीमा तय की गई है। कार्यों और सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूची बनाने के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है। छोटे-मोटे गड्ढों की मरम्मत की सेवा 10 दिन के भीतर करनी होगी।
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