गुजरात

Gujarat सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन सेवाओं में 20% आरक्षण

Gulabi Jagat
22 Jun 2026 8:05 PM IST
Gujarat सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन सेवाओं में 20% आरक्षण
x

Gandhinagar , गांधीनगर : गुजरात सरकार ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फ़ैसला लिया है। इसका मकसद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में व्यवस्थित रोज़गार के अवसर देना है। इसमें प्रमुख विभागों के कई क्लास-3 कैडर में सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देना भी शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फ़ैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर लिया गया है ताकि पूर्व अग्निवीरों को वर्दी वाली सेवाओं और अन्य सरकारी भूमिकाओं में शामिल होने में आसानी हो।

घोषणा के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को क्लास-3 के पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इन पदों में आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर कैडर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, SRP प्लाटून कमांडर, पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल विभाग के पद (जैसे जेलर ग्रुप-2 और जेल गार्ड) और वन विभाग के पद (जैसे फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट कंज़र्वेटर) शामिल हैं।

आरक्षण के फ़ायदे के अलावा, राज्य सरकार ने उन उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी छूट को मंज़ूरी दी है जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।बयान में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी सामान्य पूर्व अग्निवीरों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई है, जबकि योजना के पहले बैच के उम्मीदवार पांच साल तक की छूट के पात्र होंगे।

बयान में कहा गया है कि इस कदम का मकसद अग्निवीरों के अनुशासन, प्रशिक्षण और सेवा के अनुभव को मान्यता देना और उन्हें राज्य सरकार की नौकरी में आसानी से जाने के अवसर प्रदान करना है।इसमें कहा गया, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा करने वाले प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को राज्य की सेवाओं में सार्थक अवसर मिलें। यह फ़ैसला उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" इसमें आगे कहा गया कि यह नीति प्रशिक्षित पूर्व-सैनिकों के कौशल का उपयोग करके वर्दी वाली सेवाओं में भर्ती को मज़बूत करेगी और साथ ही सैन्य सेवा से लौटने वाले युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी बढ़ाएगी। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश औपचारिक रूप से जारी किए जाने के बाद, नई नीति के फ़ायदे संबंधित विभागों में आगामी सीधी भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होंगे।

Next Story