गोवा

NOC जालसाजी मामले में Birch Club Goa के मालिकों, लूथरा भाइयों को ज़मानत मिली, जेल से होंगे रिहा

Gulabi Jagat
8 April 2026 5:38 PM IST
NOC जालसाजी मामले में Birch Club Goa के मालिकों, लूथरा भाइयों को ज़मानत मिली, जेल से होंगे रिहा
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Mapusa , मापुसा : गोवा की मापुसा JMFC कोर्ट ने मापुसा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेज़ जालसाज़ी के एक मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को ज़मानत दे दी है। उनके वकील पराग राव ने ANI को यह जानकारी दी।

ज़मानत 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर दी गई। यह मामला 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट' (NOC) की कथित जालसाज़ी से जुड़ा था। इससे पहले, 1 अप्रैल को गोवा के मर्सेस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गोवा में कथित नाइटक्लब अग्निकांड के सिलसिले में लूथरा भाइयों को नियमित ज़मानत दे दी थी। उन्हें आज कोलवाले की सेंट्रल जेल से रिहा किया जाएगा।

लूथरा भाई 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं। 6 दिसंबर, 2025 को इस नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

24 मार्च को, उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित ज़िला अदालत ने 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को ज़मानत दे दी। गुप्ता को तीन महीने से भी ज़्यादा समय पहले नई दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था। उनके वकील रोहन देसाई ने ANI को बताया कि उन्हें ज़मानत मिल गई है।इससे पहले, पिछले साल 16 दिसंबर को, थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद लूथरा भाइयों को दिल्ली से गोवा लाया गया था। 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में आग लगने के बाद, सरकार ने क्लब मालिकों के ख़िलाफ़ कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी।

गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा-अंजुना पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 105, 125, 125(a), 125(b) और 287 के तहत दर्ज किया गया था।गोवा सरकार ने 'Birch by Romeo Lane' अग्निकांड मामले में "लगातार लापरवाही" पाए जाने के बाद अरपोरा गाँव पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर और अरपोरा-नागोवा गाँव पंचायत के पंचायत सचिव रघुवीर बागकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्च प्रतिष्ठान को शुरू में एक अस्थायी शेड में चलाया जा रहा था, और बाद में उसे "बिना किसी रूपांतरण सनद या अनुमोदित भवन योजना के" एक नाइटक्लब में बदल दिया गया।

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