छत्तीसगढ़

बच्चे के साथ अप्राकृतिक सेक्स, मोहल्ले का युवक अरेस्ट

Nil dhankar
10 Jan 2026 3:30 PM IST
बच्चे के साथ अप्राकृतिक सेक्स, मोहल्ले का युवक अरेस्ट
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राजनांदगांव। जिले के डोंगरगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक आरोपी ने पांच वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य लैंगिक अपराध को अंजाम दिया है। इस मामले में बच्चे के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान समीर सहारे के रूप में हुई है। डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाले बच्चे के साथ आरोपी नेअनैतिक कृत्य करते हुए लैंगिक अपराध को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने बच्चे को चोट भी पहुँचाई। बच्चे ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फ़िलहाल आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी समीर पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा काट चुका है।

लैंगिक अपराध का अर्थ किसी व्यक्ति की शारीरिक गरिमा और सुरक्षा के विरुद्ध किया गया यौन शोषण या दुर्व्यवहार है। कानून की भाषा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना या किसी बच्चे के साथ यौन प्रकृति का कोई कार्य करता है, तो उसे लैंगिक अपराध माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले किसी भी लैंगिक अपराध के लिए भारत में पॉक्सो एक्ट, 2012 लागू होता है।


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