छत्तीसगढ़
नाबालिग से रेप मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास
Shantanu Roy
22 July 2026 11:52 PM IST

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छग
Surajpur. सूरजपुर। जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) आनंद प्रकाश वारियाल ने मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्णय दिया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला मार्च-अप्रैल 2025 का है। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद बिश्रामपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय में की गई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष विभिन्न साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा पेश किए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध बेहद गंभीर सामाजिक अपराध हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है। अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों, उनके संपर्क और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में न्यायालय के सख्त फैसले से बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिला है। पुलिस ने भी आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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