छत्तीसगढ़

कोर्ट ने 7 माह के भीतर हत्या के आरोपी को सुनाई सजा

Nilmani Pal
31 May 2025 12:38 PM IST
कोर्ट ने 7 माह के भीतर हत्या के आरोपी को सुनाई सजा
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गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। मामूली विवाद पर पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करने वाले पिता को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चालान पेश किए जाने के बाद मात्र 7 माह के भीतर अपना फैसला सुनाया है.

मामला थाना गौरेला का है, जहां बीते अगस्त को गौरेला के वार्ड क्रमांक 2 सावंतपुर निवासी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने मामूली विवाद पर अपने पुत्र दिनकर राव पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. गौरैला पुलिस ने धारा 103 एक बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड एकता अग्रवाल ने त्वरित न्याय कर मात्र सात माह के भीतर फैसला सुनाते हुए राजेन्द्र साठे उर्फ राजू को प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच सौ रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह के द्वारा की गई है.

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