
x
सांकेतिक तस्वीर
जानें पूरा मामला.
नई दिल्ली: ओडिशा के गंजम जिले की एक विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने शुक्रवार को एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और पीओसीएसओ कोर्ट की जज प्रणति पटनायक ने दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
POCSO कोर्ट के जज ने कहा कि अगर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपी को एक और साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वकील नारायण पांडा ने यह जानकारी दी. दोषी पिता ने 2023 में अपने बेटी को हवस का शिकार बनाया था, बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने साथ ही जिले के लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 10.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "आरोपी नाबालिग पीड़िता का ही पिता है, जो अपनी बेटी की सुरक्षा करने का दायित्व रखने वाला था, लेकिन उसने ही अपने ही बच्चे के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया. ऐसे अपराध के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति या छूट उचित नहीं ठहरती."
कोर्ट ने आरोपी को सबसे कड़ी सजा, यानी उम्रकैद सुनाई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी की बेटी है, जिसकी 2021 में मृत्यु हो गई थी. आरोपी को 23 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था.
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





