छत्तीसगढ़
पुलिस वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल, आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
19 Oct 2026 7:33 PM IST

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छग
Jashpur. जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में एक युवक पर धारदार दाउली से डायल-112 पुलिस वाहन पर हमला करने और आरक्षक को घायल करने का आरोप है। वहीं, दूसरे मामले में एक 26 वर्षीय युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। दोनों घटनाएं लोदाम थाना क्षेत्र से जुड़ी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
धारदार हथियार लेकर सड़क पर मचा रहा था हंगामा
पुलिस के मुताबिक, पहली घटना 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे लोदाम मंडी बैरियर के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहरा रहा है। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। वाहन में चालक रोशन टोप्पो और आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव मौजूद थे। मौके पर लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत (30 वर्ष) हाथ में धारदार दाउली लेकर खड़ा मिला। पुलिस टीम ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि वह विवाद करने लगा और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वाहन के बाईं ओर खड़े होकर धारदार दाउली से हमला कर दिया। हमले में वाहन के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। कांच के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई। घटना के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 65/2026 दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 324(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने योगेश कुमार भगत को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल लोहे की दाउली जब्त कर ली है।
शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
दूसरा मामला 26 वर्षीय युवती की शिकायत से जुड़ा है। युवती 17 अक्टूबर को अपने परिजनों के साथ लोदाम थाने पहुंची थी। उसने दुलदुला थाना क्षेत्र निवासी जगदेव सिंह (24 वर्ष) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोप है कि इसके बाद युवक उसे गांव के पास ले गया और उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद आरोपी ने किसी को जानकारी नहीं देने और उससे शादी करने का भरोसा दिया। युवती का आरोप है कि इसके बाद भी युवक अलग-अलग अवसरों पर शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने का आरोप
शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को आरोपी ने युवती को जशपुर बुलाया था। यहां रानीदाह क्षेत्र में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। कुछ समय बाद युवती को गर्भवती होने की जानकारी मिली। उसने इस संबंध में आरोपी को बताया। युवती के मुताबिक, 23 सितंबर को आरोपी उसे गर्भावस्था की जांच कराने के लिए जशपुर के एक क्लिनिक भी ले गया था। इसके बाद युवक ने कथित तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया। इससे परेशान युवती ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
मेडिकल जांच और बयान के बाद आरोपी गिरफ्तार
लोदाम पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 64/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के तहत जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। महिला चिकित्सक से मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान लेने के साथ संबंधित मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट जब्त की है। जांच के बाद आरोपी जगदेव सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
एसएसपी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों प्रकरणों में पुलिस की विवेचना जारी है। आरोपों की अंतिम सत्यता न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
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