छत्तीसगढ़

अक्षय तृतीया से पहले कलेक्टर की अपील, बाल विवाह न करें, प्रशासन सतर्क

Shantanu Roy
18 April 2026 8:56 PM IST
अक्षय तृतीया से पहले कलेक्टर की अपील, बाल विवाह न करें, प्रशासन सतर्क
x
छग
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कलेक्टर Dr. Sanjay Kannauje ने जिलेवासियों से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा से दूर रहें और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। कलेक्टर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तम प्रसाद के मार्गदर्शन में निगरानी बढ़ाई गई है और संभावित स्थानों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की ओर से नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा गया है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, नजदीकी थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दें। इससे समय रहते ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जो बच्चों विशेषकर बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर बड़ी संख्या में शादियां होती हैं, और कई बार कम उम्र में ही विवाह कर दिए जाते हैं, जो कानूनन गलत है। उन्होंने दोहराया कि विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है।

जिसका पालन करना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में लगातार निगरानी के चलते बाल विवाह के मामलों में कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करना अभी भी जरूरी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इसके लिए स्कूलों, गांवों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीमों को सक्रिय किया गया है, जो लोगों को कानून और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि समाज के सहयोग के बिना इस कुप्रथा को खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह बाल विवाह जैसी घटनाओं को रोकने में सहयोग करे और प्रशासन को सूचना दे। फिलहाल अक्षय तृतीया को देखते हुए जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रशासन किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार है।
Tagsअक्षय तृतीयाबाल विवाह रोकथामसारंगढ़ बिलाईगढ़कलेक्टर संजय कन्नौजेमहिला बाल विकास विभागचाइल्ड हेल्पलाइन 1098हेल्पलाइन 181आपातकालीन 112बाल विवाह कानूनलड़की 18 वर्षलड़का 21 वर्षप्रशासन सतर्कजिला निगरानीबाल संरक्षण इकाईसामाजिक कुप्रथाजागरूकता अभियानछत्तीसगढ़ समाचारबाल विवाह मुक्त जिलाग्रामीण अभियानसरकारी अपीलAkshaya TritiyaChild Marriage PreventionSarangarh BilaigarhCollector Sanjay KannaujeWomen and Child Development DepartmentChild Helpline 1098Helpline 181Emergency 112Child Marriage LawGirl 18 yearsBoy 21 yearsAdministration AlertDistrict MonitoringChild Protection UnitSocial EvilAwareness CampaignChhattisgarh NewsChild Marriage Free DistrictRural CampaignGovernment Appealछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story