छत्तीसगढ़

CG NEWS : लूटपाट और उगाही के आरोपियों को हुई 7-7 साल की सजा

Nil dhankar
17 Jun 2025 12:32 PM IST
CG NEWS : लूटपाट और उगाही के आरोपियों को हुई 7-7 साल की सजा
x

जांजगीर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी एवं सदस्यों को लूटपाट कर उगाही करने के आरोप मे 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें से 4 रायपुर निवासी हैं।

यह मामला 4वर्ष पूर्व 2021 का है। जांजगीर के थाना बम्हनीडीह में भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 साल सा० बोकरामुडा बलौदा, लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 साल सा० भनपुरी रायपुर , तरुण कुमार उम्र 23 साल सा० भनपुरी रायपुर, कृपाण बघेल उम्र 26 साल सा० दीनदयाल कालोनी रायपुर ,भोल कश्यप उम्र 29 साल सा० मलदा थाना हसौद जिला सक्ति ,रामपल कश्यप उम्र 24 साल सा० ग्राम जमडी थाना हसौद जिला सक्ति ने 27.08.21 को दोपहर कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुए, मारपीट करना, लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही की थी। प्रकरण की सुनवाई विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय जांजगीर में हुई थी।

न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के प्रत्येक अपराध के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड एवं प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 15 दिवस के साधारण कारावास तथा अभियुक्तों को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध हेतु 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25(1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

Next Story
null