छत्तीसगढ़
CG: बिना तारपोलिन से ढके, कच्चे माल, उत्पाद एवं अपशिष्ट परिवहन का मामला
Shantanu Roy
26 Feb 2025 6:12 PM IST

x
छग
Raigarh. रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों के द्वारा नियमों के पालन की जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठित की गई है जिनके माध्यम से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गत दिवस संयुक्त दल द्वारा जांच करने पर विभिन्न वाहनों पर परिवहन नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 14 उद्योगों पर 10 लाख 51 हजार 850 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से कव्हर्ड किये जाने बाबत् स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पालन की जांच करने हेतु गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 15 से 21 फरवरी 2025 को रायगढ़ के चन्द्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा, पलगढ़ा सहित विभिन्न स्थानों पर परिवहनकर्ता वाहनों की सघन जांच की गई। पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्रॉली में 5 से.मी. फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना, कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट परिवहन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेChhattisgarh news in hindiChhattisgarh newsChhattisgarh latest newsChhattisgarh news updateChhattisgarh Hindi news todayजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





