छत्तीसगढ़

उपचुनाव नामांकन विवाद, प्रत्याशी पहुंची हाईकोर्ट

Shantanu Roy
2 Jun 2026 12:32 AM IST
उपचुनाव नामांकन विवाद, प्रत्याशी पहुंची हाईकोर्ट
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Bilaspur. बिलासपुर। कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 15 में हो रहे उपचुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नामांकन खारिज किए जाने के बाद महिला प्रत्याशी शोभा तिग्गा ने नगर पालिका अधिकारियों पर नियमों के विपरीत कार्रवाई और मनमानी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में कहा गया है कि वार्ड क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित है और उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र खरीदा तथा समय पर जमा करने नगर पालिका कार्यालय पहुंचीं थीं। लेकिन नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।

प्रत्याशी का आरोप है कि प्रशासन ने नामांकन के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों और नो-ड्यूज प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बताकर उनका नामांकन खारिज कर दिया, जबकि यह प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक शर्त थी। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें चुनाव से बाहर रखने के लिए दबाव बनाया गया और प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष अवसर देने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। प्रकरण में यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि किसी पात्र उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से ही वंचित किया जाता है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा असर पड़ता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना कमजोर होती है। फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है, जबकि स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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