छत्तीसगढ़
मूकबधिर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा
Shantanu Roy
8 April 2026 8:06 PM IST

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छग
Durg. दुर्ग। दुर्ग जिले में मूकबधिर किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट दुर्ग अवध किशोर की अदालत ने आरोपी तामेश्वर यादव, निवासी कातुलबोर्ड को विभिन्न धाराओं के तहत सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत ने आरोपी को धारा 74 के तहत 5 वर्ष और धारा 75 (2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 8 अप्रैल 2025 की है, जब मोहन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली मूकबधिर किशोरी अपने घर में अकेली थी। उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी तामेश्वर यादव मौके का फायदा उठाकर घर में जबरन घुस गया और किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। घटना के दौरान किशोरी ने किसी तरह खुद को बचाया और घर से निकलकर पड़ोस में जाकर छिप गई। उसने इशारों के माध्यम से पड़ोसियों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसियों ने उसके माता-पिता को सूचना दी।
किशोरी के पिता ने मोहन नगर थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि पीड़िता बोल नहीं सकती थी और केवल इशारों से ही अपनी बात समझा सकती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक विशेषज्ञ की सहायता से उसका कथन दर्ज कराया। साथ ही, उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, ताकि साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया जा सके।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कड़ा फैसला दिया। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि कमजोर और असहाय पीड़ितों के मामलों में न्यायालय विशेष संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करता है। साथ ही यह भी संदेश दिया गया है कि इस तरह के अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और जांच पूरी कर समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस घटना ने समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता को फिर से उजागर किया है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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