बिहार

Bihar: पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या, 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाई दंपत्ति को सजा

Sarita
21 Dec 2025 11:21 AM IST
Bihar: पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या, 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाई दंपत्ति को    सजा
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Bihar बिहार: बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले की एक कोर्ट ने शनिवार को एक लव अफेयर में एक आदमी की हत्या के आरोप में पति-पत्नी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।तीसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज कमलेश चंद्र मिश्रा ने पताही थाना इलाके के खुटौना की रहने वाली शिल्पी कुमारी और उसके पति, शिवहर थाना इलाके के हरनाही के रहने वाले अजय कुमार को लव अफेयर में विकास कुमार की हत्या के लिए उम्रकैद और पंद्रह-पंद्रह हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अगर वे जुर्माना नहीं भर पाते हैं, तो दोनों को दो साल और जेल में रहना होगा।
इस मामले में, पताही थाना इलाके के कोड़रिया के रहने वाले विकास कुमार के पिता भैरव पंडित ने शिल्पी कुमारी और उसके पति अजय कुमार के खिलाफ शिकायत (पताही थाना केस नंबर 73/2023) दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7 मार्च 2023 को रात करीब 9 बजे उनका बेटा खाना खाने के बाद टहलने निकला था। जब वह सुबह घर नहीं लौटा, तो लोगों ने बताया कि पिछली रात उसे शिल्पी के घर की तरफ जाते देखा गया था। सुबह, विकास का शव थाना इलाके में खुटौना ब्रह्मस्थान के पास एक पुल के नीचे मिला। विकास की गला काटकर और चाकू से गोदकर हत्या की गई थी।
सेशंस केस नंबर 763/2023 की सुनवाई के दौरान, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ललिता प्रसाद ललिता और असिस्टेंट एडवोकेट विकास कुमार मिश्रा ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए और उनकी जांच की। फोरेंसिक जांच में साफ पता चला कि विकास की हत्या शिल्पी के घर से बरामद चाकू से की गई थी। पुलिस ने शिल्पी कुमारी के कबूलनामे के आधार पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू उसके घर से बरामद किया। शिल्पी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसका विकास के साथ लव अफेयर था। वह अपने पति के साथ अपने माता-पिता के घर रह रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने शिल्पी और उसके पति अजय को उम्रकैद और पंद्रह-पंद्रह हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
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