असम
NGT ने कथित अवैध भूजल दोहन को लेकर असम सरकार को नोटिस जारी किया
Gulabi Jagat
27 March 2026 10:19 PM IST

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Guwahati: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गुवाहाटी के बरसापारा इलाके में कथित तौर पर अवैध रूप से भूजल बोरिंग के मामले में असम सरकार और राज्य की कई एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह की पूर्वी क्षेत्र पीठ ने मिलन कांति दास और अन्य द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अनधिकृत रूप से भूजल निकालने को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। ट्रिब्यूनल ने सभी प्रतिवादियों—जिनमें विशेष मुख्य सचिव (PHED), कार्यकारी अभियंता (PHED), कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला आयुक्त, केंद्रीय भूजल बोर्ड और बरसापारा नंबर 1 जल आपूर्ति प्रबंधन समिति शामिल हैं—को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित है।
आवेदकों ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से यह पुष्टि हुई है कि इस क्षेत्र में भूजल निकालने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कोई NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बोरवेल बिना किसी अनुमति के चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण एक 'सेमी-क्रिटिकल' (अर्ध-गंभीर) भूजल क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में भूजल निकाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप जल स्तर में भारी गिरावट आई है और स्थानीय निवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि भूजल की व्यावसायिक आपूर्ति की जा रही है, जो कि इसके मूल उद्देश्य—यानी पीने के पानी के रूप में उपयोग—से हटकर है, और इस संबंध में कोई प्रभावी नियामक कार्रवाई नहीं की गई है।
इन दलीलों का संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने टिप्पणी की कि यह मामला पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताएं पैदा करता है, और उसने औपचारिक रूप से इस केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
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