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YSRCP ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

अमरावती: वाईएसआरसीपी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि यह प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने में विफल रहता है। पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों, कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वायत्तता की गारंटी देते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, "अधिनियम की धारा 9 और 14 के तहत गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना वक्फ बोर्डों के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप करता है और उनके धार्मिक चरित्र को कमजोर करता है।" पार्टी ने कहा कि धार्मिक संस्थानों को प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए और चेतावनी दी कि बाहरी हस्तक्षेप सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को नुकसान पहुंचा सकता है। संसद ने 4 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पारित किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगले ही दिन इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया।





