मनोरंजन

पब में कथित तौर पर मिडिल फिंगर दिखाने के आरोप में Aryan Khan के खिलाफ शिकायत दर्ज

Gulabi Jagat
5 Dec 2025 11:25 PM IST
पब में कथित तौर पर मिडिल फिंगर दिखाने के आरोप में Aryan Khan के खिलाफ शिकायत दर्ज
x
Bengaluru, बेंगलुरु : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ 28 नवंबर को बेंगलुरु पब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भीड़ की ओर कथित तौर पर बीच की उंगली दिखाने के लिए शिकायत दर्ज की गई है । एक वकील ने अभिनेता आर्यन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है , जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 28 नवंबर को शहर के एक पब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील इशारा किया था, जहां उन्हें भीड़ की ओर बीच की उंगली दिखाते देखा गया था। सैंकी रोड निवासी एडवोकेट ओवैज हुसैन एस ने डीजीपी, बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर, डीसीपी (सेंट्रल डिवीजन), कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और कर्नाटक राज्य महिला आयोग को शिकायत सौंपी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब यह हरकत की गई तो उस समय वहां कई महिलाएं मौजूद थीं और दावा किया कि इस कृत्य से उनकी गरिमा का अपमान हुआ है, जिसके लिए बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधान लागू किए गए हैं। शिकायत में "सार्वजनिक असुविधा, शर्मिंदगी और भावनात्मक परेशानी" की बात भी कही गई है, साथ ही कहा गया है कि इस घटना ने बेंगलुरु को "सुरक्षित और सम्मानजनक सार्वजनिक वातावरण" के रूप में खराब रूप में चित्रित किया है।
शिकायतकर्ता ने शिकायत में तीन बातें कही हैं, जिसमें आर्यन द्वारा महिलाओं की मौजूदगी में जानबूझकर अश्लील और अपमानजनक इशारा करना शामिल है। सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य: ऐसा अश्लील इशारा करना जिससे परेशानी या परेशानी उत्पन्न होने की संभावना हो।सार्वजनिक अव्यवस्था या भय उत्पन्न करने वाला आचरण: घटना के बाद वायरल फुटेज और सार्वजनिक आक्रोश का हवाला देते हुए।अपनी शिकायत में अधिवक्ता ने कहा कि खान को अशोक नगर पुलिस थाना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बीच वाली उंगली दिखाते हुए रिकॉर्ड किया गया था।
हुसैन ने कहा कि जब खान ने कथित तौर पर यह हरकत की तो वहां कई महिलाएं मौजूद थीं। उन्होंने दावा किया कि यह उनकी गरिमा का अपमान करने के समान है और सार्वजनिक स्थान पर अश्लील तथा अशिष्ट व्यवहार है। सेंट्रल डिवीजन के पुलिस उपायुक्त हाके अक्षय मच्छिंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उन्होंने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और पब परिसर से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए।
मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता की धारा 173बी के तहत की जा रही है.
Next Story