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उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने Sindhi भाषा में भारत का संविधान जारी किया

New Delhi , नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। यह संस्करण देवनागरी और फ़ारसी, दोनों लिपियों में उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए 'सिंधी भाषा दिवस' के अवसर पर सिंधी भाषी समुदाय को बधाई दी। उन्होंने सिंधी को सबसे प्राचीन और मधुर भाषाओं में से एक बताया, और कहा कि इसकी साहित्यिक परंपरा वेदांत दर्शन और सूफी विचारों के एक अद्वितीय संगम को दर्शाती है, जो एकता, प्रेम और भाईचारे जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देती है।
इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सिंधी भाषा में संविधान का विमोचन—विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद पहली बार देवनागरी लिपि में—भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की जीवंत आत्मा है; यह राष्ट्र की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक शासन का मार्गदर्शन करता है।
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए जा रहे उन प्रयासों की सराहना की, जिनके माध्यम से संविधान को भारत की अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होती है, क्योंकि इनके ज़रिए लोग अपनी मातृभाषा में संविधान को समझ पाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और आपसी विश्वास मज़बूत होता है।
उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में अद्वितीय है कि उसने अपने संविधान को भाषाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध कराया है। उन्होंने हाल के वर्षों में की गई इसी तरह की अन्य पहलों का भी ज़िक्र किया, जिनमें बोडो, डोगरी, संथाली, तमिल, गुजराती और नेपाली भाषाओं में किए गए अनुवाद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास भारत की भाषाई विविधता का उत्सव मनाते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं।
सिंधी समुदाय की ऐतिहासिक यात्रा पर विचार करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन के बाद के कठिन दौर में यह भाषा लचीलेपन और एकता के प्रतीक के रूप में उभरी थी। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिसके द्वारा इसकी सांस्कृतिक महत्ता को मान्यता दी गई और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित किया गया।
सभी भाषाओं के प्रति सम्मान रखने के महत्व पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा अत्यंत प्रिय होती है, तथापि सभी भाषाओं को समान आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है, और भाषाएँ संस्कृति, परंपरा और पहचान की महत्वपूर्ण वाहक हैं; एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया।
उपराष्ट्रपति ने संविधान को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषा अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी पहल नागरिकों को सशक्त बनाने और 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को मजबूत करने में योगदान देगी।
उन्होंने नागरिकों से अपनी मातृभाषाओं के साथ-साथ राष्ट्र की सामूहिक भाषाई विरासत का भी उत्सव मनाने का आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त की, और 'विविधता में एकता' की भावना तथा 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) के मार्गदर्शक सिद्धांत को दोहराया।
विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि इस अवसर पर उपस्थित लोगों में विधि और न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल; राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी; लोकसभा सांसद शंकर लालवानी; और विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि, तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।





