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दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में आरोपी अभिनेत्री की 20 लाख रुपये की जमानत शर्त में राहत देने से किया इनकार

Gulabi Jagat
22 Jun 2026 3:30 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में आरोपी अभिनेत्री की 20 लाख रुपये की जमानत शर्त में राहत देने से किया इनकार
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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस संदीप विर्क की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा से पहले सिक्योरिटी के तौर पर 20 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट (FDR) जमा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त सही, निष्पक्ष और उचित थी और उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के दौरान उनके भारत लौटने को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी थी।

जस्टिस तेजस करिया ने विर्क की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सेशन जज के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके पासपोर्ट को जारी करने और 15 जून से 15 जुलाई, 2026 के बीच जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जाने की अनुमति के लिए लगाई गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का मकसद खास तौर पर यह सुनिश्चित करना था कि याचिकाकर्ता समय पर भारत लौटें और उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही में लगातार शामिल हों। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विदेश में कोई प्रोफेशनल काम मिलने से ही ऐसी शर्तों में ढील देने का आधार नहीं बन सकता।

कोर्ट ने कहा, "सिर्फ प्रोफेशनल काम का होना, चाहे वह कितना भी असली क्यों न हो, सेशन कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों में ढील देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।"

विर्क ने 21 मई, 2026 के आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस आदेश के जरिए सेशन कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले पहले के आदेश की शर्तों में बदलाव के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

6 मई, 2026 के पहले के आदेश के तहत, सेशन कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को जारी करने और जर्मनी जाने की अनुमति देने के उनके अनुरोध को मान लिया था। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर 20 लाख रुपये की FDR जमा करने और कोर्ट के सामने पेश होने का अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर वह वापस नहीं लौटती हैं और रिपोर्ट नहीं करती हैं, तो बिना किसी और नोटिस के वह रकम जब्त कर ली जाएगी।

विर्क की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें M/s फोक स्टूडियो से एक्टिंग का ऑफर मिला था और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना था। यह तर्क दिया गया कि आपराधिक कार्यवाही लंबित होने और उससे जुड़े कलंक के कारण, उन्हें मौजूदा असाइनमेंट के अलावा काम के सक्रिय अवसर नहीं मिल रहे थे। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसकी काफी संपत्ति पहले ही फ्रीज़ या ज़ब्त कर ली है, इसलिए उसके पास 20 लाख रुपये की FDR जमा करने के लिए पर्याप्त नकद धनराशि नहीं है।

हालाँकि, कोर्ट को आर्थिक तंगी का यह तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। कोर्ट ने पाया कि इस दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ी सबूत पेश नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता ज़रूरी सिक्योरिटी राशि जमा करने में असमर्थ थी।

जस्टिस करिया ने कहा कि आर्थिक अक्षमता का दावा साबित नहीं हुआ है और सेशंस कोर्ट की शर्तें याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के अनुरोध और चल रही कार्यवाही में उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने की ज़रूरत के बीच सही संतुलन बनाती हैं।

यह मानते हुए कि सेशंस कोर्ट के आदेश में दखल देने या लगाई गई शर्तों में कोई बदलाव करने का कोई ठोस आधार नहीं है, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की वापसी को लेकर जताई गई आशंका जायज़ थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने तब विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी जब उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही थी; इसलिए, सिक्योरिटी की शर्त को ज़रूरत से ज़्यादा या अनुचित नहीं कहा जा सकता।

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