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बिहार चुनाव में Supreme Court का चुनाव आयोग के बयान का समर्थन
Gulabi Jagat
12 Aug 2025 10:46 PM IST

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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ) के भारतीय चुनाव आयोग ( ईसीआई ) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना सही था कि आधार कार्ड नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची में नागरिकों और गैर-नागरिकों को शामिल करना और बाहर करना भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है ।
सुनवाई के दौरान राजद सांसद मनोज कुमार झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं होने के बावजूद उन्हें बाहर करना अवैध है। इस पर पीठ ने कहा कि नियमों के अनुसार, बाहर रखे गए व्यक्तियों को शामिल किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और केवल इसी स्तर पर किसी की आपत्ति पर विचार किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय इस दलील से भी सहमत नहीं था कि बिहार के लोगों के पास एसआईआर के दौरान सबूत के तौर पर चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए अधिकांश दस्तावेज नहीं हैं ।न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "बिहार भारत का हिस्सा है। अगर उनके पास ये नहीं होंगे, तो अन्य राज्यों के पास भी नहीं होंगे।सिब्बल की इस दलील पर कि बहुत सीमित लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं, न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "आपको भारत का नागरिक साबित करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए... हर किसी के पास कोई न कोई प्रमाण पत्र होता है... सिम खरीदने के लिए भी आपको इसकी जरूरत होती है। ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाण पत्र... यह एक बहुत व्यापक तर्क है कि बिहार में किसी के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।"
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नागरिकता की कमी के आधार पर मतदाताओं को सूची से हटाना एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, जो विधानसभा चुनावों से तीन से चार महीने पहले संभव नहीं है।
राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पीठ को बताया कि 65 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित किया जा चुका है।उन्होंने अदालत के समक्ष बिहार के दो व्यक्तियों को भी पेश किया और कहा कि उनका नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि वे मर चुके हैं और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हैं।
मामले में बहस कल भी जारी रहेगी।चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजद सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीयूसीएल, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम द्वारा दायर की गई थीं।याचिकाओं में भारत के चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत बिहार में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
याचिकाओं में आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से प्रचलित दस्तावेजों को सूची से बाहर रखे जाने पर भी चिंता जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि इससे गरीब और हाशिए पर पड़े मतदाताओं, विशेषकर ग्रामीण बिहार में, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
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