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Supreme Court ने अरडी फैमिली विवाद में मध्यस्थता समझौते को लागू करने के दिए निर्देश

New Delhi, नई दिल्ली : दिवंगत रियल एस्टेट डेवलपर अशोक वर्मा के परिवार से जुड़े कई सालों से चल रहे कानूनी विवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 'आर्डी ग्रुप' (Ardee Group) और परिवार की संपत्तियों से जुड़े विवादों में पक्षों के बीच हुए मध्यस्थता समझौते को लागू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंडुरकर की बेंच ने मध्यस्थता प्रक्रिया में हुई प्रगति पर ध्यान दिया और पक्षों को निर्देश दिया कि वे कोर्ट की निगरानी में हुई मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान हुए समझौते को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। यह विवाद, जो कई सालों से कानूनी लड़ाई का विषय रहा है, मुख्य रूप से दिवंगत अशोक वर्मा की बेटियों - शेफाली वर्मा और शिबानी वर्मा कपूर - से जुड़ा था और इसमें आर्डी ग्रुप से संबंधित पारिवारिक व्यावसायिक हितों, रियल एस्टेट संपत्तियों और अन्य प्रॉपर्टीज़ का मामला शामिल था।
यह सफलता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की देखरेख में हुई मध्यस्थता प्रक्रिया से मिली, जिन्हें शीर्ष अदालत ने पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकालने में मदद करने के लिए नियुक्त किया था।
इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई कार्यवाही के अनुसार, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कोर्ट को बताया गया था कि पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से अपने मुख्य विवादों को सुलझाने में सफल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान 5 फरवरी, 2026 की तारीख वाला एक अंतिम और बाध्यकारी 'समझौता ज्ञापन' (Memorandum of Settlement) तैयार किया गया था।
मध्यस्थ ने कोर्ट को यह भी बताया कि समझौते का एक व्यापक ढांचा तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने समझौते को लागू करने के लिए समय दिया और पक्षों को सहमत शर्तों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
इस घटनाक्रम को आर्डी ग्रुप से जुड़े सबसे चर्चित पारिवारिक व्यावसायिक विवादों में से एक में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस कानूनी लड़ाई के कारण कई मंचों पर कार्यवाही हुई थी और इसमें दशकों से जमा की गई मूल्यवान पारिवारिक संपत्तियों के स्वामित्व, प्रबंधन और उत्तराधिकार से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
कोर्ट के सामने रखी गई अंतरिम रिपोर्ट में दर्ज है कि पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से अपने मुख्य विवादों को सुलझाने में सक्षम रहे, जबकि सभी लंबित मुद्दों के व्यापक और स्थायी समाधान के लिए प्रयास जारी रहे। रिपोर्ट में यह उम्मीद भी जताई गई कि सभी हितधारकों के सहयोग से समझौते के बाकी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समझौते को लागू करने के लिए समय दिया, लेकिन बाद की तारीखों में भी यह मामला कोर्ट के विचार-विमर्श के दायरे में रहा, जिससे पता चलता है कि लागू करने की प्रक्रिया कोर्ट की देखरेख में चल रही है।
इस विवाद ने काफी सार्वजनिक और कानूनी ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसका संबंध गुरुग्राम की शुरुआती इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप में से एक, 'आर्डी सिटी' (Ardee City) और आर्डी ग्रुप से जुड़ी कई प्रमुख रियल एस्टेट और कमर्शियल संपत्तियों से था। इसलिए, मध्यस्थता के ज़रिए हुई प्रगति को सालों से चल रहे विवादित कानूनी मामलों को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इस समझौते के परिणामस्वरूप शेफली वर्मा और शिबानी वर्मा कपूर के बीच परिवार की संपत्तियों और व्यावसायिक हितों का बंटवारा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम के सेक्टर 52 में स्थित 'आर्डी मॉल' (Ardee Mall) शेफली वर्मा के हिस्से में आया है, जबकि बाकी संपत्तियों और ज़मीन के टुकड़ों को दोनों बहनों के बीच बराबर-बराबर बांटा गया है। संबंधित पक्षों ने समझौते के इन पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है और 'मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट' (समझौता ज्ञापन) की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं।
मध्यस्थता के ज़रिए मुख्य मुद्दों के समाधान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझौते को लागू करने के निर्देश के साथ, संबंधित पक्ष सालों की कानूनी लड़ाई के बाद एक अंतिम और व्यापक समाधान तक पहुँचने के काफी करीब नज़र आ रहे हैं।
उम्मीद है कि यह समझौता आर्डी ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों के भविष्य के मालिकाना हक और प्रबंधन के बारे में स्पष्टता लाएगा और आखिरकार उस विवाद को खत्म करेगा जो दो दशकों से अधिक समय से अनसुलझा था।





