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दिल्ली-एनसीआर
रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन की अंतरिम जमानत Supreme Court ने की रद्द
Gulabi Jagat
14 Aug 2025 6:18 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थोगुदीपा की जमानत रद्द कर दी । न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दर्शन को दी गई अंतरिम जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गवाहों को धमकाने और अन्य अवैधताओं पर पर्याप्त विचार किए बिना ही जमानत दे दी गई थी।
कर्नाटक सरकार ने दर्शन की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता डी.एल. चिदानंद ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में जमानत देने के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।
अधिवक्ता चिदानंद ने एएनआई को बताया, " सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए लागू होने वाले कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। इसने यह भी दोहराया कि देश में कानून का शासन कायम है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता रिजवान अरशद ने कहा कि राज्य सरकार ने अभिनेता के खिलाफ "बिल्कुल स्पष्ट" मामला बनाया है, इसलिए उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करनी पड़ी। अरशद ने कहा, "उन्होंने एकदम स्पष्ट मामला बनाया है। इसके बावजूद उन्हें ज़मानत मिल गई... सरकार होने के नाते हमें ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील करनी पड़ी और हमने यही किया।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना ने कहा कि दर्शन को जमानत देने से जांच और मुकदमे में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार और अभियोजन एजेंसी दोषमुक्त साबित हुए... यह राज्य सरकार का निर्णय था कि इस तरह के मामले में, जहाँ एक गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, उन्हें ज़मानत देने से जाँच और मुकदमे में बाधा आएगी, क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे नहीं चाहते थे कि वह अभियोजन पक्ष के मामले को पटरी से उतारने के लिए अपनी ताक़त का इस्तेमाल करें। दर्शन का नाम रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपपत्र में दर्ज है , जहाँ चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के अवशेष 9 जून, 2024 को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में मिले थे।
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