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दारा सिंह रिहाई याचिका पर SC का कड़ा रुख, सरकार से मांगा जवाब

Gulabi Jagat
8 Sept 2026 9:30 PM IST
दारा सिंह रिहाई याचिका पर SC का कड़ा रुख, सरकार से मांगा जवाब
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य सज़ा समीक्षा बोर्ड (State Sentence Review Board) को चेतावनी दी है कि वह हत्या के दोषी रवींद्र कुमार पाल, जिन्हें दारा सिंह के नाम से भी जाना जाता है, की अर्ज़ी पर जल्द फ़ैसला ले। पाल ने 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में मिली उम्रकैद की सज़ा से समय से पहले रिहाई की मांग की है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने हत्या के दोषी पाल की अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने में बेवजह देरी करने और मामले में सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग करने पर ओडिशा राज्य के रवैये पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर राज्य प्रशासन 17 सितंबर तक अर्ज़ी पर फ़ैसला नहीं लेता है, तो वह राज्य के मुख्य सचिव या जो भी संबंधित अधिकारी हो, उसे कोर्ट में तलब करेगा।

कोर्ट ने कहा, "आप फ़ैसला लें; वरना हम सचिव या जो भी अधिकारी हो, उसे तलब करेंगे... AOR (राज्य की ओर से) की सुनवाई टालने की अपील ठुकरा दी गई है। मामले को 17 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करें। अगली तारीख पर, ओडिशा राज्य को यह बताना होगा कि उन्होंने 19 अगस्त के हमारे आदेश के बाद क्या फ़ैसला लिया है।" इससे पहले, 18 अगस्त को कोर्ट ने पाल की अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने में राज्य सज़ा समीक्षा बोर्ड की देरी पर नाराज़गी जताई थी। पाल 26 साल से ज़्यादा समय से उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।

पाल, जिन्हें दारा सिंह के नाम से जाना जाता है, को जनवरी 1999 में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों, फिलिप और टिमोथी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इन तीनों को ओडिशा के मनोहरपुर गाँव में उनकी स्टेशन वैगन गाड़ी के अंदर ज़िंदा जला दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2003 में पाल को मौत की सज़ा सुनाई थी। ओडिशा हाई कोर्ट ने 2005 में मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया था।

2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा और कहा कि यह मामला "दुर्लभतम से दुर्लभ" (rarest of rare) श्रेणी में नहीं आता है जिसके लिए मौत की सज़ा दी जाए।

पाल को ओडिशा में मुस्लिम व्यापारी शेख रहमान और ईसाई पादरी अरुल दास की हत्या के लिए भी अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था।

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