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असम शिक्षक भर्ती पर SC की रोक, सरकारीकरण योजना में नई नियुक्तियां बंद

Gulabi Jagat
8 Sept 2026 8:38 PM IST
असम शिक्षक भर्ती पर SC की रोक, सरकारीकरण योजना में नई नियुक्तियां बंद
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम सरकार को राज्य की 'प्रोविंशियलाइज़ेशन' (सरकारीकरण) योजना के तहत नई नियुक्तियां करने या शिक्षकों को शामिल करने से रोक दिया, जब तक कि इस मामले में आगे कोई आदेश नहीं आता।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने इस योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक PIL (जनहित याचिका) पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता राजेश चौहान और माधव मुकुंद पुजार ने आरोप लगाया है कि यह ढांचा 'वेंचर' (निजी तौर पर शुरू किए गए) शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को बिना किसी निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया के सरकारी सेवा में आने की अनुमति देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

याचिका में उन शिक्षकों और ट्यूटर्स के सरकारीकरण पर भी सवाल उठाया गया है जो कथित तौर पर शिक्षकों की योग्यता तय करने वाले केंद्रीय कानूनों और नियमों के तहत न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करते हैं। कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू कानूनी ढांचे के तहत नियुक्तियों और शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर लागू होगा - जिसमें 'बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम', 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' शामिल हैं - जब तक कि इस मामले पर आगे विचार नहीं किया जाता।

याचिका में 'असम शिक्षा (शिक्षकों की सेवाओं का सरकारीकरण और शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन) अधिनियम, 2017' के प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि ये कथित तौर पर उन लोगों को सरकारी सेवा में शामिल होने की अनुमति देते हैं जिनके पास शिक्षकों के लिए केंद्रीय कानूनों और कानूनी नियमों के तहत तय न्यूनतम योग्यता नहीं है।

याचिका में राज्य को सरकारीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी नई नियुक्ति करने से रोकने की मांग की गई है और यह आग्रह किया गया है कि भविष्य में सभी सरकारी शिक्षण पदों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 तथा शिक्षकों की योग्यता के तय नियमों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यता-आधारित और प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाए।

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