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New Delhi: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने विपक्षी बेंच पर "बेचैन" होने और लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, क्योंकि वे कथित तौर पर स्पीकर की शक्तियों को अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रहे हैं।
नारेबाजी के बीच विपक्षी सांसदों पर तंज कसते हुए मंत्री रिजिजू ने कहा कि अगर कोई खुद को सदन में स्पीकर से ऊपर समझता है, तो उनके पास इसका "कोई इलाज नहीं" है; उन्होंने राहुल गांधी के पिछले बयान का हवाला दिया।
"जब आप संविधान और सदन के नियमों को देखते हैं, तो किसी ने भी स्पीकर के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी है। उस दिन मैं इस बात से परेशान था कि विपक्षी सांसद ने कहा था कि 'मुझे संसद में बोलने के लिए किसी से अनुमति की ज़रूरत नहीं है', यह रिकॉर्ड पर है। 'संसद में बोलना मेरा अधिकार है', हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने यह क्यों नहीं समझाया कि इस सदन में PM, मंत्री, LoP मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ती है," रिजिजू ने सदन में कहा।
"आप ऐसा नहीं कर सकते, और फिर आप कहते हैं कि आपका माइक्रोफ़ोन चालू नहीं है। बिना अनुमति के, अगर आप खुद को स्पीकर से ऊपर समझते हैं, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है," मंत्री ने आगे कहा।
उन आरोपों के बारे में बोलते हुए कि स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को बोलने की अनुमति न देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रति "पक्षपात" किया है, रिजिजू ने कहा कि स्पष्ट नियम मौजूद हैं जो किसी भी सदस्य को सदन के पटल पर बोलने और सदन में रहते हुए स्पीकर का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देते हैं।
"एक और बात, नियम 115 (A) में एक प्रावधान है कि जब भी सांसद बोलने के लिए नोटिस देते हैं, तो हर पार्टी ऐसा नोटिस देती है। भले ही कोई सदस्य अपनी मर्ज़ी से नोटिस दे, तो भी वह बोल सकता है। अगर कोई स्पीकर का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, तो कोई सदस्य अपना हाथ उठाकर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि स्पीकर किसी भी सदस्य को बोलने का मौका दे सकते हैं," उन्होंने कहा। कुछ बची हुई शक्तियाँ होती हैं, जिनका ज़िक्र काम-काज के नियमों और प्रक्रियाओं में नहीं होता; जैसे कि जब स्पीकर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए परंपरा इतना बड़ा विषय है।
कांग्रेस सांसदों पर यह "तय करने की कोशिश" करने का आरोप लगाते हुए कि "कुर्सी पर कौन बैठेगा", रिजिजू ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे (सत्ताधारी पार्टी से) यह अधिकार छीनना चाहते हैं। यह साफ़ है कि अगर किसी विषय की कोई मिसाल है, और वह पहली बार सामने आता है, तो उस मामले पर अंतिम अधिकार स्पीकर का ही होता है।"
इससे पहले, जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई, तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उस मंत्री के तौर पर याद किया जाएगा, जिसने "विपक्ष को सबसे ज़्यादा टोका"।
उन्होंने कहा, "भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड पर शोध होगा और कार्यवाही के ब्योरे देखे जाएँगे, तो आँकड़े बताएँगे कि किरण रिजिजू ही वह संसदीय कार्य मंत्री थे, जिन्होंने विपक्ष को सबसे ज़्यादा टोका।"
रिजिजू के बचाव में आते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी रुकावटें तभी ज़रूरी होती हैं, जब कोई संसदीय नियमों का पालन नहीं करता; उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल का हवाला दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में, ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद से हटाने की माँग वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलेंगे। (ANI)
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