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New Delhi नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व BJP सांसद और WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित और मनगढ़ंत लगते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (MP-MLA कोर्ट) अश्वनी पंवार ने 3 अगस्त को महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया।
फैसला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जिस तरह से आरोपियों पर आरोप लगाए गए, उस पर कई सवाल उठे हैं।कोर्ट ने गौर किया कि महिला पहलवानों ने आरोप एक ही समय पर लगाए, जबकि कथित घटनाएं अलग-अलग समय और जगहों पर हुई थीं।कोर्ट ने यह भी देखा कि आरोप लगने के बाद भी कुछ शिकायतकर्ता आरोपियों के संपर्क में थीं। उन्होंने WFI के पूर्व प्रमुख को पारिवारिक कार्यक्रमों और शादियों में बुलाया था। इससे आरोपों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ।
कोर्ट ने कहा, "कथित घटनाओं के बावजूद, उन्होंने आरोपियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों और शादी समारोहों में बुलाया और उनसे बातचीत जारी रखी। न तो उन्होंने और न ही उन लोगों ने, जिन्हें कथित तौर पर घटनाओं के बारे में पता था, उस समय कोई शिकायत की।"कोर्ट ने यह भी देखा कि पीड़ित उच्च अधिकारियों से मिली थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें भी घटना के बारे में नहीं बताया।
कोर्ट ने पाया कि मुकरे हुए गवाहों के सबूत, कथित पीड़ितों का बाद का व्यवहार, उनके शुरुआती बयानों से जुड़ी परिस्थितियां और उस समय शिकायत न करने की बात - इन सबने मिलकर बचाव पक्ष के इस तर्क का समर्थन किया कि आरोप विश्वसनीय नहीं थे।बहस के दौरान, बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप झूठे हैं।
कोर्ट ने पाया कि आरोपियों पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। ये आरोप दो अभियोजन गवाहों और महादेव अकादमी के कोचों के कहने पर एक गहरी साजिश के तहत सामूहिक रूप से लगाए गए थे, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है।कोर्ट ने कहा, "आरोप बहुत हद तक एक जैसे हैं और एक ही समय व जगह पर लगाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही सोची-समझी योजना बनाई गई थी।" सभी दस्तावेज़ी और अन्य सबूतों, गवाहों के बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा, "इस अदालत को यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।" अदालत ने आदेश दिया, "इसके अनुसार, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को IPC की धारा 354, 354A, 506 (भाग-I) के तहत सभी आरोपों से बरी किया जाता है और आरोपी विनोद तोमर को IPC की धारा 506 (भाग-I) के तहत आरोप से बरी किया जाता है।"





