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उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: Tahir Hussain ने मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत के लिए कोर्ट का रुख किया

Gulabi Jagat
18 March 2026 7:45 PM IST
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: Tahir Hussain ने मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत के लिए कोर्ट का रुख किया
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New Delhi: AAP के पूर्व MCD पार्षद ताहिर हुसैन ने मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्ज़ी दी है। वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े साज़िश के मामले में आरोपी हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, और इस मामले की सुनवाई बुधवार के लिए तय की गई है।

हुसैन की पिछली ज़मानत अर्ज़ी को कोर्ट ने 29 जनवरी को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को हुसैन की मेडिकल हालत पर एक रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। हुसैन ने स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर हर्निया का हवाला देते हुए अंतरिम ज़मानत मांगी है।

कोर्ट ने 29 जनवरी को ताहिर हुसैन और दो अन्य लोगों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी।

"अब, सह-आरोपियों के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, जब इस कोर्ट ने एक बार यह राय बना ली है कि पहली नज़र में आवेदक के खिलाफ मामला बनता है, तो अब पिछले आदेश की समीक्षा करके कोई दूसरी राय नहीं बनाई जा सकती," ASJ समीर बाजपेयी ने 29 जनवरी के आदेश में कहा था।

हुसैन की अर्ज़ी खारिज करते हुए कोर्ट ने आगे कहा, "तदनुसार, कोर्ट को इस अर्ज़ी में कोई दम नहीं लगता, और इसे यहीं खारिज किया जाता है।"

इससे पहले, 30 मार्च 2024 को भी कोर्ट ने हुसैन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि आरोपी के खिलाफ आरोप पहली नज़र में सही लगते हैं।

"पिछले आदेश में, इस कोर्ट ने यह भी पाया था कि आवेदक के खिलाफ पहली नज़र में मामला बनता था और UAPA की धारा 43D(5) के तहत रोक लागू थी, और इसलिए, आवेदक का मामला ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं था," कोर्ट ने आदेश में कहा।

इस मामले में, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शरजील इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, इशरत जहां, सफूरा ज़रगर और अन्य लोग आरोपी हैं। उन पर IPC और UAPA के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मामला आरोपों पर बहस के चरण में है। (ANI)

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