दिल्ली-एनसीआर

New Delhi: नशा विरोधी बल ने अंतरराज्यीय हेरोइन गिरोह पकड़ा

Gulabi Jagat
18 Feb 2026 3:13 PM IST
New Delhi: नशा विरोधी बल ने अंतरराज्यीय हेरोइन गिरोह पकड़ा
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New Delhi: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली-एनसीआर में भोपुरा सीमा के पास एक अंतरराज्यीय हेरोइन गिरोह का भंडाफोड़ किया है । अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस दौरान 7.5 करोड़ रुपये मूल्य की 1.504 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक पति-पत्नी भी शामिल हैं, जो पारिवारिक यात्रा की आड़ में टैक्सी में हेरोइन की तस्करी कर रहे थे।
अधिकारियों के अनुसार, पति-पत्नी और ड्रग्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार , दंपति ने पारिवारिक यात्रा का बहाना बनाकर टैक्सी में हेरोइन की तस्करी की और आम लोगों में घुलमिलकर जोखिम से बचते रहे। इससे उन्हें राज्य की सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते समय संदेह से बचने में मदद मिली। 7.5 करोड़ रुपये मूल्य की 1.504 किलोग्राम हेरोइन की ज़ब्ती इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण सफलता है। यह अभियान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भोपुरा सीमा के पास चलाया गया था।
फिलहाल तस्करी के माल के स्रोत का पता लगाने, गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और आपूर्ति श्रृंखला और वितरण नेटवर्क का नक्शा बनाने के लिए जांच चल रही है।
आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।
हाल ही में, दिल्ली की द्वारका अदालत ने दो अफगान नागरिकों, अब्दुल खालिक नूरजई और गुलाम हजरत मिर्जाले को 7.6 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई, जो कि नशीले पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा है।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) मनु गोयल खरब की अध्यक्षता वाली अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने दोनों दोषियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (सी) (व्यवस्थित मादक पदार्थों (जैसे हेरोइन, कोकीन आदि) की व्यावसायिक मात्रा में अवैध कब्ज़ा, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन या उपयोग) के तहत 10 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 (सी) (नशीली दवाओं का अवैध आयात या निर्यात) के तहत 10 साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया।
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