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NEET UG पेपर लीक मामला: कोर्ट ने मनीषा संजय हवलदार की हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ाई

New Delhi: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को NEET UG पेपर लीक मामले में मनीषा संजय हवलदार की CBI हिरासत बढ़ा दी। कोर्ट ने मनीषा मांधरे को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की 14 दिन की हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।स्पेशल जज (CBI) अजय गुप्ता ने मनीषा संजय हवलदार की CBI हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी। कोर्ट ने मनीषा मांधरे को दो जोड़ी चश्मे अपने साथ रखने की इजाज़त दे दी है।
CBI ने NEET UG पेपर लीक मामले में जांच के लिए 6 दिन की हिरासत के बाद मनीषा संजय हवलदार को कोर्ट के सामने पेश किया। उन्हें पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ़्तार किया गया है। वह एक फ़िज़िक्स एक्सपर्ट या फ़िज़िक्स की अनुवादक हैं।
CBI की तरफ़ से सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वी.के. पाठक पेश हुए।और हिरासत मांगते हुए CBI ने कहा कि मांधरे का सामना दूसरे आरोपियों से कराना ज़रूरी है और दूसरी चीज़ों की भी जांच करनी है। उनका सामना छात्रों से भी कराया जाना है।CBI का आरोप है कि दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर साज़िश रचते हुए उन्होंने परीक्षा का पेपर अपने पास रख लिया और पैसे लेकर उसे बांट दिया।25 मई को मनीषा संजय हवलदार की रिमांड मांगते हुए CBI ने कहा था कि NTA ने उन्हें फ़िज़िक्स अनुवादक के तौर पर पैनल में शामिल किया था।एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर साज़िश रचते हुए, बिना इजाज़त के NEET UG पेपर अपने पास रख लिया और पैसे लेकर उसे बांट दिया। मामले की जांच करने और इस साज़िश में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान करने के लिए हिरासत ज़रूरी है।
उनके वकील, एडवोकेट अखिलेश रेक्सवाल ने रिमांड का विरोध किया। उन्होंने अर्ज़ी देते हुए कहा कि उन्हें 22 मई को गिरफ़्तार किया गया था और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। पुलिस हिरासत देने का कोई आधार नहीं है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।





