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New Delhi: दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराधों के लिए अभियोजन की किशोर आयु सीमा घटाकर 14 वर्ष करने का प्रस्ताव रखेंगे। वह लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश करके इस प्रस्ताव को पेश करने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा, "17 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किशोर माना जाता है और उनके लिए हमारा कानून किशोर न्याय अधिनियम 2015 है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं, यहां तक कि निर्भया मामले में भी, और इस मामले के बाद लोकसभा में और यहां तक कि अन्य देशों में भी, एक भी सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15-17 वर्ष के बच्चे जघन्य अपराधों में शामिल हो रहे हैं। हम किशोर आयु को घटाकर 14 वर्ष करने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि मुझे ऐसे उदाहरणों की जानकारी है जहां एक बच्चा तीन हत्याओं के लिए जिम्मेदार था।"
उन्होंने आगे कहा, "वह सुधार केंद्र गया, वापस आया और फिर भी हत्या कर दी। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। और काफ़ी सोच-विचार के बाद, मैं इस मुद्दे को एक निजी विधेयक के ज़रिए पेश करने जा रहा हूँ। मैं अपने निजी विधेयकों के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी मुद्दों की तलाश में रहता हूँ, और यह उनमें से एक है। हम नहीं चाहते कि अपराधी सिर्फ़ पंद्रह, सोलह या सत्रह साल की उम्र में ही जघन्य अपराध करके बच निकलें। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उम्र घटाकर चौदह साल कर दी जाए।"
नवंबर में, गुरुग्राम में एक 17 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से अपने सहपाठी को गोली मार दी। आरोपी छात्र और उसके दोस्त, जो हमले में शामिल दोनों नाबालिग थे, को पुलिस ने अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर हिरासत में ले लिया।
अक्टूबर में, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पटेल नगर में हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया। यह घटना 10 अक्टूबर को हुई थी, जब एक स्थानीय गिरोह के सदस्य ने दूसरे विरोधी गिरोह के सदस्य पर चाकू से हमला किया था। एक अधिकारी के अनुसार, इस हमले में घायलों को गंभीर चोटें आईं।
पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर को पटेल नगर थाने को बलजीत नगर स्थित शारदा इलेक्ट्रिकल में मारपीट की घटना की सूचना मिली। जाँच अधिकारी तुरंत अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुँचे और पाया कि लड़कों के एक समूह के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया था। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
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