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दिल्ली-एनसीआर
मनीष सिसोदिया ने मंजूरी न मिलने पर ED की चार्जशीट को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी
Gulabi Jagat
1 Dec 2024 1:52 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना आरोप पत्र दायर किया गया था । दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उनके द्वारा किए गए आधिकारिक कृत्यों से संबंधित हैं। इसने आगे कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना आरोपित पूरक अभियोजन शिकायत ( आरोप पत्र ) दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस आवश्यक मंजूरी के बिना आरोप पत्र का संज्ञान लेने का विशेष अदालत का फैसला स्थापित कानूनी मिसालों का खंडन करता है । इस प्रकार, अपेक्षित मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाना गैरकानूनी है।
परिणामस्वरूप, याचिका में याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया द्वारा बताए गए मामले में पारित आदेश से पहले और बाद की सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करने और अलग रखने का आदेश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ द्वारा की जानी है। अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित दो मामलों में जमानत दी थी । अदालत सिसोदिया द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दोनों मामलों में जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी , जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। फरवरी 2023 में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था । (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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