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जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने मनोज गौड़ को उनकी मां की मौत के मद्देनजर अंतरिम ज़मानत दी

New Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व CMD मनोज गौर को उनकी मां के निधन के कारण दो हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दे दी। उनकी मां, चंद्रकला गौर, बहुत बीमार थीं, और उन्हें पहले इसी आधार पर अंतरिम ज़मानत दी गई थी। उन्हें ED ने 13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
एडिशनल सेशंस जज (ASJ) धीरेंद्र राणा ने मनोज गौर को उनकी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए 2 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी। गौर की ओर से वकील डॉ. फारुख खान पेश हुए और कहा कि गौर की मां का निधन हो गया है। सबसे बड़े बेटे होने के नाते, गौर को अंतिम संस्कार करना है। 24 जनवरी को, पटियाला हाउस कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व CMD मनोज गौर को उनकी बूढ़ी मां की सेहत के आधार पर 14 दिन की अंतरिम ज़मानत दी थी। गौर को 5-5 लाख रुपये के 2 श्योरिटी देने पर अंतरिम ज़मानत दी गई थी।
उनकी रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। उनकी रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
19 फरवरी को, उन्होंने अपनी अंतरिम ज़मानत खत्म होने के बाद जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था। उन्हें अंतरिम ज़मानत देने के कोर्ट के आदेश को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। (ANI)





