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FSSAI ने दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी कर 6,500 लीटर से ज़्यादा संदिग्ध मिलावटी घी ज़ब्त किया

New Delhi: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नकली घी बनाने और बेचने वाले एक कथित अंतर-राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली और हरियाणा में चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 6,500 लीटर से ज़्यादा मिलावटी घी और उससे जुड़े कच्चे माल को ज़ब्त किया गया।
यह कार्रवाई FSSAI के नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस (NRO) के डायरेक्टर, IPS अधिकारी देवेश कुमार महला की देखरेख में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (CFSOs) ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की।
ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए महला ने कहा, "हमने लगभग 6,500 लीटर मिलावटी घी ज़ब्त किया है। लैब रिपोर्ट के मुताबिक, इसे वनस्पति और जानवरों की चर्बी से बनाया गया था। यह एक सफल ऑपरेशन था जिसमें FSSAI ने डिकॉय ऑपरेशन (नकली ग्राहक बनकर जांच) और सुनियोजित निगरानी व कार्रवाई की।"
FSSAI के अनुसार, जांच तब शुरू हुई जब अधिकारियों ने प्रीमियम गाय के घी और सामान्य घी के डिजिटल और प्रिंट विज्ञापनों को देखा, जिनमें ज़रूरी FSSAI लाइसेंस की जानकारी और लेबलिंग की जानकारी नहीं थी।
इसके बाद अधिकारियों ने डिकॉय ऑपरेशन किया और ग्राहक बनकर इन उत्पादों के सैंपल लिए। सैंपल को तुरंत विस्तृत जांच के लिए FSSAI से मान्यता प्राप्त और NABL-एक्रिडिटेड लैब में भेजा गया।
लैब की जांच में पता चला कि सैंपल 'खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों' के तहत घी के लिए तय मानकों पर खरे नहीं उतरे और उनमें वनस्पति तेल और अन्य गैर-डेयरी चीज़ों का मिश्रण पाया गया।
जांच के नतीजों के आधार पर, FSSAI की टीमों ने कथित निर्माण, भंडारण और वितरण नेटवर्क का पता लगाया और 17 जून को दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी की।
दिल्ली में, अधिकारियों ने द्वारका के धूलसिरस गांव में पारित राम से जुड़ी एक जगह पर छापा मारा और लगभग 1,020 लीटर अज्ञात तेल ज़ब्त किया, जिसके नकली घी बनाने में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने का शक था। साथ ही, लगभग 1,500 लीटर मिलावटी घी भी ज़ब्त किया गया। इस स्टॉक को ज़ब्त करके रेगुलेटरी कस्टडी में ले लिया गया।
हरियाणा में, अधिकारियों ने सोनीपत में M/S बाला जी फूड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की और 4,000 लीटर से ज़्यादा मिलावटी घी ज़ब्त किया, जिसे बाज़ार में बेचने के लिए पैक किया गया था। FSSAI ने बताया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ज़ब्त किए गए सामान को रेगुलेटरी कस्टडी में सुरक्षित रखा गया है, जबकि आगे की जांच के लिए कानूनी तौर पर ज़रूरी सैंपल लिए गए हैं।
फूड रेगुलेटर ने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों या संस्थाओं की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है और खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट और गलत लेबलिंग के मामलों में ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति दोहराई।
इसके अलावा, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खाने-पीने की चीज़ें खरीदते समय सतर्क रहें और FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर, लेबलिंग की सही जानकारी, बनाने वाली कंपनी की जानकारी, पैकेजिंग की स्थिति और असामान्य रूप से कम कीमतों की जांच करें, क्योंकि कम कीमत नकली उत्पादों का संकेत हो सकती है।





