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दिल्ली हाई कोर्ट ने Akasa Air पर 1.08 करोड़ के आदेश पर लगाई रोक, फैसले में AI उपयोग पर जताई चिंता

Gulabi Jagat
4 May 2026 9:04 PM IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने Akasa Air पर 1.08 करोड़ के आदेश पर लगाई रोक, फैसले में AI उपयोग पर जताई चिंता
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New Delhi , नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत जिला वाणिज्यिक अदालत द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में अकासा एयर को 640 टिकट रद्द करने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी को 1.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, हाई कोर्ट ने इस फैसले का मसौदा तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के कथित इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने 30 अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत के फैसले के कुछ हिस्से पहली नज़र में AI द्वारा तैयार किए गए प्रतीत होते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि फैसले का मसौदा तैयार करने का तरीका—विशेष रूप से केस कानूनों (case laws) में अंतर करने का तरीका—और साथ ही ऐसे वैधानिक प्रावधानों का हवाला देना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गलत व्याख्या करना, न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह मुद्दा हाई कोर्ट के सामने इस आधार पर उठाया गया था कि कई AI-डिटेक्शन टूल्स ने फैसले के मुख्य हिस्सों को—जिनमें तर्क का मूल आधार शामिल था—पूरी तरह से AI द्वारा तैयार किया गया बताया था। पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायिक मिसालों (judicial precedents) के आधार पर ऐसी बातें कहना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, चिंता का विषय है। यह विवाद दिल्ली स्थित ABS टूर्स एंड ट्रैवल्स द्वारा बुक किए गए 640 टिकटों को रद्द किए जाने के कारण पैदा हुआ था। एयरलाइन ने तर्क दिया कि ट्रैवल एजेंट उसकी 'नियम और शर्तों' के तहत निर्धारित 'प्री-डिपॉजिट' (अग्रिम जमा) की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जिसके बाद बुकिंग रद्द कर दी गई और राशि वापस कर दी गई। हालांकि, जिला अदालत ने ट्रैवल एजेंसी को 'मुनाफे के नुकसान' के तौर पर 1.08 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया था।

मुआवजे (damages) के सवाल पर, हाई कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत द्वारा की गई गणना में बुनियादी खामियां थीं। कोर्ट ने कहा कि टिकट की पूरी कीमत को ही 'मुनाफा' मान लिया गया था, जबकि उसमें से टिकट हासिल करने की लागत (procurement cost) को घटाया ही नहीं गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की नज़र में इस तरह का दृष्टिकोण बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तदनुसार, हाई कोर्ट ने इस विवादित फैसले के अमल पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त, 2026 की तारीख तय की है।

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