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दिल्ली HC ने ED की नेशनल हेराल्ड अपील पर सुनवाई 25 मई को तय की
Gulabi Jagat
20 April 2026 4:16 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की अपील की सुनवाई 25 मई के लिए रीशेड्यूल कर दी, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में डिटेल्ड दलीलें सुनने में अपनी असमर्थता जताई थी। यह केस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने लिस्टेड था। जब केस की सुनवाई शुरू हुई, तो कोर्ट ने देखा कि दिन के दौरान डिटेल्ड दलीलें सुनना मुमकिन नहीं होगा और इसलिए केस को टाल दिया गया।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में पेश हुए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, ED के वकील ज़ोहेब हुसैन के साथ, भी कोर्ट के सामने मौजूद थे। यह अपील एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसने नेशनल हेराल्ड केस के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एजेंसी की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर कॉग्निज़न लेने से मना कर दिया था। ED ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने यह मानकर गलती की कि तय अपराध में FIR न होने पर PMLA के तहत कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। उसने तर्क दिया है कि ऐसी ज़रूरत तब ज़रूरी नहीं है जब किसी प्राइवेट शिकायत पर पहले ही संज्ञान लिया जा चुका हो।
इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दूसरे लोगों और संस्थाओं के साथ, रेस्पोंडेंट हैं। हाई कोर्ट अब इस मामले की आगे की सुनवाई 25 मई को करेगा।
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