- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Delhi HC ने किसान...
दिल्ली-एनसीआर
Delhi HC ने किसान संगठन से उन पर हुए हमलों का ब्यौरा दाखिल करने को कहा
Shiddhant Shriwas
5 Aug 2024 6:01 PM GMT
x
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक किसान संगठन से 2020 के किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए हमलों का ब्योरा रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा है। किसान संगठन ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर कथित हमलों के लिए एसआईटी गठित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर किसानों पर हुए हमले की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की है। न्यायमूर्ति अनीश Nish Dayalदयाल 2021 में दायर याचिका पर विचार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) ने कहा कि एसआईटी गठित करने की सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की गई है, साथ ही उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार है।
याचिकाकर्ता समिति के वकील अजय वर्मा ने इस संबंध में दलीलें सुनने के लिए कुछ समय मांगा। न्यायमूर्ति दयाल ने वकील को समय दिया। न्यायमूर्ति दयाल ने 1 अगस्त को निर्देश दिया, "उन्हें विभिन्न घटनाओं और उनके द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्यों का सारांश देते हुए संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करनी चाहिए, जिसमें न्यायालय की फाइल के पृष्ठ क्रमांक भी शामिल होने चाहिए, जिसके आधार पर वे एसआईटी की मांग कर रहे हैं, तथा विद्वान एएससी की दलीलों का मुकाबला करने के लिए प्रासंगिक कानून भी प्रस्तुत करना चाहिए।" अधिवक्ता अजय वर्मा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर विभिन्न उपद्रवियों द्वारा किए गए हमलों को ध्यान में नहीं रखा गया, तथा उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई जांच नहीं की गई। याचिकाकर्ता समिति ने आरोप लगाया है कि राज्य का दृष्टिकोण अपने आधार में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में विभिन्न पुलिस अधिकारियों की जटिलता थी। दिल्ली पुलिस ने पहले ही मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पीठ ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर को तय की है। (एएनआई)
TagsDelhi HCकिसान संगठनहमलों का ब्यौरादाखिल करनेfarmers organizationdetails of attacksto be submittedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi News India News Series of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day NewspaperHindi News
Shiddhant Shriwas
Next Story