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दिल्ली कोर्ट ने नन्दू गैंग से जुड़े MCOCA मामले में उमेद सिंह को 'घोषित अपराधी' करार दिया

New Delhi , नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से जुड़े MCOCA मामले में फरार चल रहे उमेद सिंह को 'घोषित अपराधी' (PO) करार दिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान भी आरोपी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को उनकी रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। स्पेशल जज (MP-MLA) प्रशांत कुमार ने दिल्ली पुलिस की अर्ज़ी पर विचार करने के बाद उमेद सिंह को 'घोषित अपराधी' (PO) घोषित किया। दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अखंड प्रताप सिंह पेश हुए और बताया कि उमेद सिंह फरार है और गिरफ्तारी से बच रहा है।
स्पेशल जज ने 5 अगस्त को आदेश दिया, "सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। आरोपी का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इस कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसलिए, हालात को देखते हुए, आरोपी उमेद सिंह को इस मामले में 'घोषित अपराधी' करार दिया जाता है।" आरोपी उमेद सिंह को 'घोषित अपराधी' घोषित करने की प्रक्रिया पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2026 को यह रोक हटा दी क्योंकि याचिका को 'नॉट प्रेस्ड' (आगे न बढ़ाने) के आधार पर निपटा दिया गया था।
कोर्ट ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी उमेद सिंह को 'घोषित अपराधी' घोषित करने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। प्रोसेस सर्वर का बयान 30 मई 2026 को दर्ज किया गया था।
बुधवार को आरोपी की संपत्ति ज़ब्त करने की अनुमति मांगने वाली एक और अर्ज़ी दाखिल की गई। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। कोर्ट ने इस अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है।
यह मामला फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे कथित संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ MCOCA की धारा 3 और 4 के तहत चार्जशीट और कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थीं। नरेश बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।





