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दिल्ली-एनसीआर
कोर्ट ने अमरेंद्र धारी सिंह से जुड़े ED मामले में एक कारोबारी के खिलाफ जारी LOC रद्द कर दी
Gulabi Jagat
13 March 2026 7:33 PM IST

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New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी अमरेंद्र धारी सिंह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक कारोबारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) को रद्द कर दिया है। अदालत ने एजेंसी को 48 घंटे के भीतर इस सर्कुलर को वापस लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश बुधवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पारित किया। वे कारोबारी अंकित अग्रवाल द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 'डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट बनाम अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य' नामक मामले में अपने खिलाफ जारी LOC को रद्द करने की मांग की थी।
अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर जारी करने का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है, क्योंकि आवेदक ने जांच में लगातार सहयोग किया है।
अदालत ने गौर किया कि अग्रवाल 27 से अधिक बार जांच में शामिल हुए थे, और ED ने कभी भी उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी, न ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई वारंट जारी किया था।
अदालत ने आगे कहा कि ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अग्रवाल के देश छोड़कर भागने का खतरा है, या उन्होंने जांच से बचने की कोई कोशिश की है।
अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, जब उन्हें पहले अग्रिम जमानत दी थी, तब उनके विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि अग्रवाल को पहले भी 20 से अधिक बार विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, और उन्होंने उन यात्राओं के दौरान अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन किया था। साथ ही, उन पर गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी कोई आरोप नहीं था।
अग्रवाल ने दलील दी थी कि LOC बिना किसी उचित आधार के जारी किया गया था, और यह विदेश यात्रा करने के उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उनके व्यावसायिक कार्यों के लिए उन्हें अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है; इसमें विदेश मंत्रालय द्वारा विभिन्न देशों में 'काउंसलर पासपोर्ट और वीज़ा' (CPV) सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े विदेशी टेंडरों का काम भी शामिल है।
इस अर्जी का विरोध करते हुए ED ने कहा कि 'अलंकार ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़' से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच अभी भी जारी है, और जांच के दौरान आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए LOC जारी रखना आवश्यक है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि एजेंसी ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में विफल रही है जिससे यह साबित हो सके कि अग्रवाल की विदेश यात्रा देश के आर्थिक हितों या जनहित के लिए हानिकारक होगी—जैसा कि LOC जारी करने संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि LOC को जारी रखना आवेदक के यात्रा के अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध होगा, अदालत ने अग्रवाल के आवेदन को स्वीकार कर लिया और ED को निर्देश दिया कि वह आदेश प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) को वापस ले ले। (ANI)
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