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दिल्ली HC जज पर टिप्पणियों को लेकर CJI से शिकायत

Gulabi Jagat
18 March 2026 7:41 PM IST
दिल्ली HC जज पर टिप्पणियों को लेकर CJI से शिकायत
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New Delhi, नई दिल्ली : वरिष्ठ वकीलों, शिक्षाविदों और पूर्व सरकारी अधिकारियों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से संपर्क किया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की एक मौजूदा जज पर हाल ही में लगाए गए आरोपों पर चिंता जताई है और न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।
अपने ज्ञापन में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने उन रिपोर्टों का ज़िक्र किया है जिनमें कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मौजूदा महिला जज पर आरोप लगाए और अपने मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की। उन्होंने इस तरह के आचरण को बेहद परेशान करने वाला बताया है, और कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी जज पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना न्यायिक अनुशासन और संस्थागत अखंडता की मूल भावना पर सीधा हमला है।
ज्ञापन में इस बात को दोहराया गया है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी मुवक्किल (litigant) उस बेंच को नहीं चुन सकता जिसके सामने उसका मामला सूचीबद्ध है। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बिना सबूत के किसी मौजूदा जज पर पक्षपात या गलत इरादों का आरोप लगाने से न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम होने और अदालतों के अधिकार को कमज़ोर होने का खतरा पैदा होता है।
इसके व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह के आचरण पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे एक ऐसी मिसाल कायम हो सकती है जहाँ मुवक्किल, जब भी फैसले उनके पक्ष में नहीं आते, तो जजों को बदनाम करने या अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने CJI से इस मुद्दे का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई पर विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें यदि आवश्यक समझा जाए तो स्वतः संज्ञान लेकर (suo motu) कार्यवाही शुरू करना भी शामिल है।
एक संबंधित ज्ञापन में, बार के सदस्यों ने विशेष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर लगाए गए आरोपों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।
ज्ञापन में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है और जनता का विश्वास जजों की निष्पक्षता और अखंडता की धारणा पर निर्भर करता है।
'अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971' का हवाला देते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि आपराधिक अवमानना ​​में ऐसे कार्य शामिल हैं जो अदालतों की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं या उनके अधिकार को कम करते हैं, अथवा न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालते हैं। उन्होंने 'इन री: अरुंधति रॉय (2002)' और 'प्रशांत भूषण अवमानना ​​मामले (2020)' जैसे फैसलों का भी हवाला दिया है, ताकि इस बात पर ज़ोर दिया जा सके कि जजों पर बेबुनियाद आरोप लगाना न्याय प्रशासन में बाधा डालने के समान है।
ज्ञापन में आगे कहा गया है कि यद्यपि मुवक्किलों को अपील, पुनर्विचार और ट्रांसफर याचिकाओं जैसे कानूनी उपायों का सहारा लेने का अधिकार है, लेकिन इन प्रक्रियाओं का उपयोग किसी मौजूदा जज की अखंडता पर सार्वजनिक रूप से लांछन लगाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जांच करने का आग्रह किया गया है कि क्या विचाराधीन बयान अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं, और संस्थागत विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
इस अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रो. सुनैना सिंह (पूर्व कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय); प्रो. नीरज गुप्ता (कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय); प्रो. विनय कपूर (पूर्व कुलपति, डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत); निर्मल कौर (सेवानिवृत्त IPS, झारखंड की पूर्व पुलिस महानिदेशक); पिंकी आनंद (वरिष्ठ अधिवक्ता); मोनिका अरोड़ा; कीर्ति उप्पल (वरिष्ठ अधिवक्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष); अशोक कुमार कश्यप (अधिवक्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव); अरुण भारद्वाज (वरिष्ठ अधिवक्ता); और अधिवक्ता अवंतिका पांडे, रिया, अतुलेश सरन माथुर, दिनेश भारद्वाज, रामानंद गुप्ता, संजय दीवान, अनीश दीवान, गौरव भारद्वाज, अमित आचार्य, गिरधर गोविंद और अन्य शामिल हैं।
इस अभ्यावेदन का समापन CJI से यह अनुरोध करते हुए होता है कि वे यह पुनः स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता अलंघनीय है; साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र की शक्ति उसकी संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखने में निहित है। (ANI)
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