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PM मोदी की डिग्री के खुलासे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर
Gulabi Jagat
11 Nov 2025 9:53 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई है जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता का विवरण प्रकट करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के निर्देश को रद्द कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। ये अपीलें आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह , आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने दायर की हैं।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के 25 अगस्त के आदेश पर सवाल उठाया है, जिन्होंने फैसला दिया था कि डिग्री और अंक जैसी शैक्षणिक योग्यताएं सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 8(1)(जे) के तहत "व्यक्तिगत जानकारी" के दायरे में आती हैं और जब तक व्यापक जनहित स्थापित न हो जाए, तब तक उनका खुलासा नहीं किया जा सकता। चुनौती दिए गए आदेश में, एकल न्यायाधीश ने सीआईसी द्वारा दिसंबर 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को खारिज कर दिया था, जिसमें 1978 में स्नातक करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। कहा जाता है कि इसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बीए की डिग्री पूरी की थी।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा था कि "जो चीज जनता के लिए हितकारी है" वह "जो चीज सार्वजनिक हित में है" से भिन्न है, तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी विवरण के बारे में जनता की जिज्ञासा गोपनीयता की वैधानिक सुरक्षा को दरकिनार नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय-छात्र संबंध एक प्रत्ययी संबंध है, जो विश्वास और गोपनीयता पर आधारित है, तथा किसी तीसरे पक्ष को अंकों या डिग्रियों का खुलासा करना इस कर्तव्य का उल्लंघन होगा।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जिन्हें गोपनीयता की वैध अपेक्षा के तहत रखा जाता है। न्यायालय ने कहा कि "यह ढाँचा किसी तीसरे पक्ष को अंकों या ग्रेडों के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देता है," और इस बात पर ज़ोर दिया कि गोपनीयता ऐसे संबंधों का अभिन्न अंग है।
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि इस तरह के खुलासे की अनुमति देने से राजनीति से प्रेरित या प्रचार-प्रेरित आरटीआई आवेदन आमंत्रित होंगे, जो आरटीआई अधिनियम की मंशा के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से प्रत्ययी विश्वास का सिद्धांत विफल हो जाएगा।
यह मामला 2016 में दायर आरटीआई आवेदनों से उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। जनवरी 2017 में उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी और बाद में अगस्त 2024 में एकल न्यायाधीश ने इसे रद्द कर दिया था।
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